चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से मांगा दान करनेवालों का ब्यौरा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनावी बांड के जरिए दिए जानेवाले चंदे पर रोक की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे दानदाताओं की पहचान और उनके खातों में मौजूद धनराशि का ब्यौरा 30 मई तक एक सील बंद लिफाफे में चुनाव पैनल को सौंप दें।
कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया है जिसमें राजनीतिक बांड की वैधता को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनावाई की जा रही थी। जो किसी अनाम चंदे की इजाजत देता है। इससे पहले, गुरूवार को केन्द्र ने कहा कि था मतदाताओं को दानकर्ताओं की पहचान जानने की जरूरत नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा, अगले आदेश तक चुनाव आयोग भी चुनावी बांड्स से एकत्रित की गई धनराशि का ब्यौरा सील बंद लिफाफे में ही रखे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह कानून में किए गए बदलावों का विस्तार से परीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संतुलन किसी दल के पक्ष में न झुका हो।