नाबालिग से दुष्कर्म किया तो होगी फांसी, सीएम रावत का ऐलान
देहरादून। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब उत्तराखण्ड में भी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा होगी। काशीपुर में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में सीएम त्रिवेंद सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को यह एलान किया। उन्होने कहा कि राज्य में महिलाओं, खासकर बेटियों की सुरक्षा के मद्देनगर यह फैसला लिया गया है। सरकार राज्य में इस संबंध में कानूनी प्रावधान करेगी। अगले विधानसभा सत्र में इसे पास किया जाएगा।
कठुआ गैंगरेप की घटना के बाद मोदी सरकार ने बीते अप्रेल माह में नाबालिग के साथ रेप में फांसी की सजा दिए जाने के लिए प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॅाम सेक्सुअल आॅफेंस (पाॅक्सो) एक्ट में संशोधन करने के प्र्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान हैं। इस आधार पर मध्य प्रदेश, पंजाब इस संशोधन को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर कवायद चल रही है।
यह बात प्रदेश के मुखयमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीरवार को ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में आयोजित इस बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुखयमंत्री ने कहा कि रेप एक घिनौना और अमानवीय कृत्य है। किशोरियों और बच्चियों के मामले में यह अपराध और भी संगीन हो जाता है। राज्य सरकार इस पर लगाम लगाएगी। इसके लिए ऐसे एक्ट बनाए जाएंगे, ताकि अरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जा सकेगी।