उत्तराखंड: पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
10 अगस्त से दोपहिया वाहनों पर पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, बच्चों को भी नहीं छूट। प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पिछली सवारी को भी अब हेलमेट पहनना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगामी 10 अगस्त से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी।
नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।इस व्यवस्था के तहत पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी छूट नहीं दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त रुख अपनाया था।यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आगामी 10 अगस्त से प्रदेशभर में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। आदेशानुसार, दोपहिया वाहन पर पिछली सवारी यदि पांच साल से कम का बच्चा है तो उसे ही हेलमेट से छूट दी जाएगी।