सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: SIT ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका विरोध किया, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में आरोपी शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। एसआईटी ने कोर्ट में थरूर की याचिका का विरोध किया है। मंगलवार को थरूर ने र्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। थरूर को इस मामले में 7 जुलाई को कोर्ट में पेश भी होना है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
हालांकि थरूर अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और आधारहीन है। मैं इन आरोपों के खिलाफ डटकर मुक़ाबला करूंगा और अंत में सच्चाई सामने आएगी।”
पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिये। पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया था।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की। थरूर के घरेलू नौकर नारायण सिंह को मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह बनाया गया है। गौरतलब है कि सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल में मृत पायी गई थीं। कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं। धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 306 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।