April 25, 2024

रिहा होते ही आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने उगला जहर

लाहौर। 297 दिनों से चली आ रही नजरबंदी को खत्म करने का आदेश देते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को रिहा कर दिया। उसके कहीं भी आने-जाने पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है।

रिहा होते ही आतंकी सरगना हाफिज सईद ने कश्मीर की आजादी की बात छेड़ दी।उसने कहा, वह कश्मीर को आजाद करवाकर रहेगा।

गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंबई हमले की फिर से जांच के लिए कई बार कहा है। साथ ही हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भारत के दिए सुबूतों पर कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की हुई है। प्रतिबंधित जमात के सरगना के सिर पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर (करीब 65 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है।

हाफिज सईद इसी साल जनवरी से घर में नजरबंद था। पाकिस्तान के पंजाब सरकार की नजरबंदी और तीन महीने बढ़ाने की याचिका को बुधवार को पंजाब के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जजों वाले बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई 30 दिनों की नजरबंदी पूरी होने पर सईद को रिहा करने का आदेश दिया है।

बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अब्दुल समी खान ने कहा कि हाफिज सईद अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो सरकार उसे रिहा कर दे।

सईद के वकील एके डोगर ने आरोप लगाया कि हाफिज सईद को गलत तरीके से 297 दिनों तक नजरबंद रखा गया है । हाफिज ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया, लेकिन पाकिस्तान सरकार उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं जुटा पाई।

हालांकि पाकिस्तानी न्यायिक बोर्ड के फैसले से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने भी सईद की नजरबंदी को सही साबित करने के लिए कुछ अहम सुबूत पेश किए। लेकिन बोर्ड इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ।

पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नाराजगी की बात कहते हुए हाफिज की नजरबंदी को और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी थी। पंजाब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर हाफिज सईद को अभी रिहा किया तो पाकिस्तान पर कई तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया कि हाफिज सईद को खुफिया जांच के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास हाफिज सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं, जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं।


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