बड़ी खबरः प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला, हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब
नैनीतालः हाई कोर्ट में मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस. धनिक की खंडपीठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घपले की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल ग्राम प्रधान ने ससुरालियों को फायदा पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया। प्रधान ने ससुर के हमनाम चयनित लाभार्थी के बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की रकम ससुर के नाम जारी करवा दी। जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर अंतर्गत ग्राम मनोरथपुर निवासी जसवीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में आवास मंजूर हुए थे। याचिकाकर्ता ने भी इस योजना के तहत आवास के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार आवास के लिए एक लाख 30 हजार रुपये मंजूर भी हुए थे, लेकिन प्रधान ने उक्त रकम ग्राम पंचायत के ही निवासी अपने ससुर जसवीर सिंह को दे दी। यह भी कहा कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत स्लाटर हाउस और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में भी घोटाला किया गया है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को मंगलवार तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।