April 26, 2024

GST परिषद का फैसलाः डिजिटल भुगतान से जीएसटी में 20% की छूट, जानें कितना मिलेगा कैशबैक

भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम एप और यूएसएसडी के माध्यम से भुगतान पर जीएसटी में 20 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में फैसले पर मुहर लगी। यह छूट कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी।

परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैशलेस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के तहत डिजिटल भुगतान पर प्रति ट्रांजेक्शन जीएसटी का 20 प्रतिशत कैशबैक देने की योजना है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ऐसे राज्यों में ही लागू किया जाएगा जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। योजना को अमल में लाने से पहले इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। गोयल ने बताया कि योजना सफल रहने के बाद जीएसटी परिषद इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर सकती है। बैठक में शामिल कुछ राज्यों ने कैशबैक योजना का समर्थन किया तो कई इसके खिलाफ दिखे। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल ने इसका विरोध किया था। लिहाजा सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण परिषद ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का फैसला किया। 

जीएसटी परिषद ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक उपसमूह गठित किया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला को सौंपी गई है।

बचत का गणित
अगर आपने 12% जीएसटी स्लैब वाले उत्पाद पर 1000 रुपये खर्च किए तो 120 रुपये टैक्स लगेगा। इसमें से 20% यानी 24 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे और सिर्फ 96 रुपये देने होंगे। इसी तरह 10 हजार रुपये की खरीद पर 1200 रुपये टैक्स देना होगा। वैसे तो इसका 20% 240 रुपये होगा लेकिन आपको अधिकतम 100 रुपये की ही छूट मिलेगी।


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