हाईकोर्ट:ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हो चुनाव?
हाईकोर्ट ने ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में भ्रष्टाचार के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विकासनगर देहरादून के पूर्व मंडी अध्यक्ष विपुल जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। इन सदस्यों को विदेश जाने से लेकर धन और अन्य प्रलोभन भी दिए जाते हैं ।
याचिका में कहा कि नगर निगम में मेयर, पालिकाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की तर्ज पर जनता सीधे अगर ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करें तो इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा। हाईकोर्ट के रूख के बाद ये साफ हो गया है की आने वाले समय में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग को अगल प्रक्रिया पर भी विचार करना होगा। गौरतलब हो कि ब्लाॅख प्रमुख और जिलापंचायत अध्यक्ष की दावेदारी भी इसी आधार पर की जाती है कि किसके पास कितना पैसा है।