April 20, 2024

ITR कर चुके हैं फाइल, तो ऐसे चेक करें स्टेटस, ये रहा पूरा प्रोसेस

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 3 करोड़ से अधिक रिटर्न अब तक फाइल हो चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपने भी अपना आयकर रिटर्न भर लिया हो। अगर आपने रिटर्न फाइल कर लिया है तो क्या आपने फॉर्म का स्टेटस चेक किया है? अगर नहीं किया है तो हम आपको आईटीआर फॉर्म का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीका बता रहे है। 

इस तरह ऑनलाइन स्टेटस चेक करें 
1. आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home को खोलें। 
2. होमपेज पर एकदम बांई ओर सर्विस टैब के नीचे आईटीआर स्टेट्स चेक करने का टैब होगा।  
3. आईटीआर स्टेट्स ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही कंप्यूटर पर एक नया पेज खुलेगा। 
4. इस नए पेज पर पैन नंबर, आईटीआर एक्नोलेजमेंट नंबर और कैप्चा या ओटीपी का विकल्प  होता है। 
5. सभी जानकारी सही से भरें और सबमिट टैब पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर रिटर्न का स्टेटस दिखाई देगा। 
6.  रिटर्न सबमिटेड और वेरीफाई दिखाई दे तो समझ लें की रिटर्न की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 
7. अगर रिफंड बनता है आपको जल्द ही यह मिल जाएगा। 

स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका :
1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन करें। विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करें। 
2. पंजीकरण के लिए आपका पैन, नाम, जन्म तिथि और निवास स्थिति भरनी होगी। 
3. इसके बाद लॉग इन करने पर आपको डैशबोर्ड में व्यू रिटर्न फॉर्म्स का ऑप्शन दिखेगा।
4. व्यू रिटर्न फॉर्म्स पर क्लिक कर असेसमेंट का साल सलेक्ट करें और फिर सबमिट कर दें। 
5. सबमिट करते हैं तो स्क्रीन पर आईटीआर वेरीफाइड हो गया है या आईटीआर भर चुका दिखाई देगा। 

टैक्स रिफंड स्टेटस भी ऑनलाइन जांचें      
ऑनलाइन टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के एकदम बांई ओर चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस का टैब दिखाई देगा। इस टैब पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और कैप्चा कोड कोड डालकर सबमिट करना होगा।  इसके बाद पॉप-अप में एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपके रिफंड का मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और किस रास्ते से रिफंड मिला है या मिलेगा, उसका ब्योरा होगा। 

स्टेटस चेक करना क्यों है जरूरी?
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सभी आयकर दाता को रिटर्न भरने के बाद अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहिए। इसकी वजह है कि आयकर दाता ने आईटीआर तो फाइल किया है लेकिन वह फॉर्म विभाग के डाटा बेस में रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी स्टेटस चेक करने से ही मिलेगी। अगर, स्टेटस चेक करने पर फॉर्म नहीं दिख रहा है तो आप सीए या विभाग से समय रहते संपर्क कर सकते हैं। रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने पर ही आपको रिफंड मिलेगा।


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