उत्तराखंड:हाईकोर्ट से सरकार को मिली राहत, निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ
राज्य के निकायों के सीमा विस्तार के मामले पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दे दी है. मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में सीमा विस्तार को लेकर एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 14 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया था. इस आदेश को सरकार ने खण्डपीठ में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बार राज्य के निकायों में सीमा विस्तार के साथ जल्द चुनाव होने की उम्मीद जग गई है. आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने निकायों के सीमा विस्तार को लेकर 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी.
जिसके बाद मवाकोट समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने हाई कोर्ट की एकलपीठ में याचिका दाखिल कर सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी. इसके साथ ही याचिका में पालिका, नगर निगम, और नगर पंचायत में शामिल किये जाने का विरोध किया था.
याचिका में मवाकोट के 35 ग्राम सभा के लोगों ने कहा कि सीमा विस्तार की आपत्तियां लेने और उनका निस्तारण का अधिकार राज्यपाल को है ना कि सरकार को. याचिका में 243 क्यू का हवाला दिया गया था.
कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को सही पाया और 14 मई को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ही निरस्त कर सरकार को झटका दे दिया था. एकलपीठ के फैसले को सरकार ने डबल बैंच में चुनौती दी थी जिसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है.