April 25, 2024

सोशल मीडिया पर झूठे प्यार का जाल, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक यौन शोषण के सैकड़ो मामले

सोशल मीडिया पर तस्वीरों या वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसी मामले में पीड़ित से पैसों की मांग की जाती है, तो कहीं यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह भी सामने आया कि साइबर दुनिया के अपराधियों के निशाने पर खासतौर से 19-20 साल के युवा हैं। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो घबराएं नहीं बल्कि तुरंत शिकायत करें। आपकी शिकायत सुनने के लिए कानून ने कई उपाय दिए हैं। 

राज्यों की तस्वीर

राज्य     महिलाओं का अपमान   ब्लैकमेल     यौन शोषण 

महाराष्ट्र           372                        46              144

उत्तर प्रदेश        13                       144             138

दिल्ली               17                           0                 3

उत्तराखंड           1                           8                 1

बिहार                 0                           1                 6

झारखंड             0                          58                 0

हरियाणा           16                         19               10

(स्रोत : एनसीआरबी-2016)

घर बैठे कर सकते हैं शिकायत 

-सीधे 100 नंबर पर शिकायत दर्ज करने के अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। 

-ऑनलाइन शिकायत के लिए ‘cybercrime.gov.in’ पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं 

-इस वेबसाइट पर आपके पास दो विकल्प होंगे

-पहले विकल्प के तहत आप अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं 

-दूसरे विकल्प में आप अपनी जानकारी के साथ शिकायत कर सकते हैं

-इसके तहत अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत कराना जरूरी होता है

-मोबाइल पर आए ओटीपी के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं  

जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान  

-आईटी एक्ट की धारा 67 की विभिन्न श्रेणियों के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है 

-पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा व 10 लाख तक का जुर्माना 

-दूसरी बार जुर्म करने पर 10 लाख तक जुर्माने के साथ 7 साल की सजा 

बच्चों को करें सचेत 

-अपने बच्चों को साइबर खतरों (बहलाना, ट्रोलिंग या ब्लैकमेल) के बारे में अवगत कराएं 

-उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें 

-बच्चों के व्यवहार में हो रहे बदलाव पर ध्यान रखें 

-‘प्राइवेसी सेटिंग’ का अच्छे से इस्तेमाल करें 

-अपने वेबकैम को जरूरत न पड़ने पर ढंककर ही रखें 

ऑनलाइन मौजूदगी को सुरक्षित बनाएं

-सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट की सही सेटिंग चुनें 

-‘प्राइवेसी सेटिंग’ व कंटेंट शेयरिंग फिल्टर का इस्तेमाल करें 

-किसी भी अजनबी की ‘फ्रैंड रिक्वेस्ट’ को बिना छानबीन के स्वीकार न करें 

-परेशान करने वाले व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक करें 

-सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बादे उसे लॉग आउट करना न भूलें 

-अपने फोन को पासवर्ड के साथ सुरक्षित बनाएं 

फर्जी अकाउंट की तुरंत जानकारी दें 

-अगर आपको लगता है कि आपका फर्जी अकाउंट बनाया गया है, तो तुरंत शिकायत करें 

-वीडियो कॉल या चैट करते वक्त अपने कपड़ों व व्यवहार के बारे में सजग रहें 

-आपकी वीडियो चैट दूसरा व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है 

-स्मार्टफोन से संवेदनशील तस्वीरें या वीडियो न बनाएं 

-अनजान व्यक्ति से निजी जानकारियां साझा न करें 

हर रोज बढ़ रहीं शिकायतें

-686 कुल मामले देश में दर्ज किए गए महिलाओं के अपमान से संबंधित 

-571 कुल केस दर्ज किए गए ऑनलाइन ब्लैकमेल के 

-569 शिकायतें दर्ज की गई यौन शोषण के 

हटाए गए डाटा को भी ढूंढना संभव

अगर कोई ब्लैकमेल करने वाला आपत्तिजनक डाटा को पोस्ट करने के बाद डिलीट कर बचने की कोशिश करता है, तो भी वह पकड़ा जा सकता है। फेसबुक ने ‘एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग यूअर इन्फोरमेशन’ में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर स्थायी अकाउंट को डिलीट नहीं किया गया है, तो हटाई गई पोस्ट को रिकवर किया जा सकता है। हालांकि सरकार की पहल के बाद ही फेसबुक यह डाटा मुहैया कराता है।


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