निठारी कांड: मोनिंदर सिंह, सुरेंद्र कोली दोषी करार
नोएडा के चर्चित निठारी कांड के नौंवे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया है। इस मामले में अंतिम बहस बुधवार को हुई थी। सीबीआई कोर्ट जल्द ही मामले में सजा सुना सकता है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को धारा 302, धारा 376 और धारा 364 के तहत दोषी माना है।
इससे पहले बुधवार को अंतिम बहस के लिए गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहा सुरेंद्र कोली सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश हुआ। इस दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने कोली के पक्ष का विरोध किया बता दें कि निठारी कांड में मोनिंद सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली 16 मुकदमे चल रहे हैं। 8 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है।
20 जून, 2005 को 8 साल की एक बच्ची नोएडा के निठारी इलाके से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद से इस इलाके में लगातार बच्चे गायब होने लगे। एक साल तक लगातार बच्चों के गायब होने ये सिलसिला चलता रहा और करीब दर्जनभर बच्चे गायब हो गए। इसके बाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला।
मामले में पहली बार मोनिंदर सिंह पंधेर का नाम सामने आया। निठारी कांड के 6 मामलों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था। इससे पहले के भी 5 मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2015 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।