April 26, 2024

बैंक अकाउंट से पैसे हुए गायब या गलती से हो गया ट्रांसफर तो ऐसे पा सकते हैं वापस, यह है नियम

मुंबई के एक बिजनेसमैन के मोबाइल पर रात में 6 मिस्ड कॉल आए और सुबह उठने पर पता चला कि नंबर बंद हो गया है और अकाउंट से 1.86 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको देखने-सुनने को मिलती रहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट को मानें तो 2017-18 में ऐसे कुल 2,069 मामले सामने आए हैं जब साइबर चोरों ने लोगों के अकाउंट से कुल 109.5 करोड़ रुपये उड़ाए हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने स्तर पर सावधानी तो बरत ही रहे हैं लेकिन यदि खुदा-न-खास्ता आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आपके पैसे कैसे मिलेंगे और इसका क्या तरीका है और पैसे मिलेंगे भी या नहीं। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

क्या है नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक यदि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहला काम यह है कि आप तीन दिन के अंदर बैंक को इसके बारे में जानकारी दें।

इसके बाद बैंक इसकी जांच करेगा और यदि आपके खाते से पैसे आपकी गलती से किसी के खाते में ट्रांसफर हुए हैं या किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है या फिर किसी साइबर चोर ने आपके खाते से पैसे निकाल लिए हैं तो बैंक आपके पूरे पैसे की भरपाई करेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं।

पैसे वापस लेने के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले आप अपने कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और खाते को फोन करके बंद कराएं। इसके बाद धोखाधड़ी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद बैंक में एफआईआर की कॉपी के साथ जाएं।

अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बैंक खाते से निकले पैसे की जांच करेगा। अब यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक पूरे पैसे वापस देगा, लेकिन यदि आपकी गलती के कारण पैसे कहीं ट्रांसफर हुए हैं तो यह बैंक पर निर्भर करता है कि वह आपको पैसे देगा या नहीं। सबूत देने पर बैंक पैसे वापस भी कर सकता है।


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