दो बैंकों पर 5 करोड़ का जुर्माना
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अलग-अलग मामलों में एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बताया कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में उसने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। बैंक की 31 मार्च 2016 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई थी। बैंक को 16 नवंबर 2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंक के लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद उसे दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उस पर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया।
इंडियन ओवरसीज बैंक पर ‘‘अपने ग्राहक को जानो’’ (केवाईसी) संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला बैंक की एक शाखा में फर्जीवाड़े से संबंधित है। दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि बैंक ने केवाईसी के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था। बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बैंक के लिखित जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के बाद उसे दोषी पाते हुये मौद्रिक दंड लगाने का फैसला किया गया है।