April 26, 2024

धर्म स्थलों के नाम पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तत्काल रोका जाना चाहिए- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश भर में धर्म स्थलों के नाम पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तत्काल रोका जाना चाहिए। जो कुछ भी अवैध है उसे खत्म होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी और विशेषकर कलेक्टर जो राजस्व का भी अधिकारी होता है वह कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और उसका स्वरूप बदलने से रोकें।

 कोर्ट ने कहा कि कानून के विपरीत कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई करना न सिर्फअधिकारियों का संवैधानिक और कानूनी उत्तरदायित्व है बल्कि आम जनता को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए भी जरूरी है।

फतेहपुर के मोहम्मद हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कृषि भूमि पर वक्फ बनाकर मस्जिद बना लेने को अवैध करार दिया है।

कोर्ट ने कहा कि कृषि भूमि सरकार की होती है, किसान सिर्फ इसका किरायेदार होता है। जो जमीन वक्फ की नहीं है उस पर वक्फ की मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्देश जारी करें कि वह कृषि भूमि पर बिना उसका स्वरूप परिवर्तित किए अवैध तरीके से बनाए गए धर्मस्थलों पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने तीन माह बाद इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।


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