सुप्रीम कोर्ट: दोषसिद्धि पर स्टे नहीं मिला तो सांसद-विधायक अयोग्य
अगर आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक को दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत से स्टे नहीं मिला तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्टने यह अहम टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। .
याचिका में आरोप लगाया गया है कि लिली थॉमस मामले में 2013 के शीर्ष अदालत के फैसले का सांसद, विधायक उल्लंघन कर रहे हैं। आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बावजूद उनकी सदस्यता बनी हुई है।
शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई 2013 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया था। उसमें दोषी ठहराए जा चुके सांसदों, विधायकों को इस आधार पर सदस्य बने रहने की अनुमति दी गई थी कि दोषसिद्धि के तीन माह में अपील दायर की गई है।