उत्तराखंड:अधूरे निर्माण के बावजूद टोलटैक्स वसूलने पर हाईकोर्ट सख्त
सुर्खियों में रहे एनएच 74 अब टोल टैक्स वसूलने को लेकर चर्चाओं में है। अधूरे निर्माण को लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर निवासी अजय तिवारी की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टोल टैक्स वसूलने और एनएच के अधूरे निर्माण के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच रिपोर्ट बुधवार तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि लोगों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार कम्पनी को है कि नहीं।
गौरतलब है कि अजय तिवारी द्वारा एनएच 74 का काशीपुर से सितारगंज तक एनएच द्वारा कार्य पूर्ण न होने के बाद भी गल्फ़ार कम्पनी द्वारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जिस पर अगस्त माह में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने एनएच ओर गल्फ़ार कम्पनी को नोटिस भी दिया था लेकिन कम्पनी द्वारा कोर्ट में याचिकाकर्ता के तथ्यों को गलत पेश करते हुए याचिकाकर्ता को गलत ठहराने का प्रयास किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीन वकीलों की कमेटी बना कर एनएच 74 का स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार रविवार को जांच टीम निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। उन्होंने बताया कि एनएच 74 में जगह-जगह अधूरा निर्माण हुआ है, जिस कारण जगह जगह जाम जैसी स्थति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए लोगों को राहत जरूर देगा।