एयरसेल-मैक्सिस: आठ मार्च तक के लिए चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस घोटाला मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि सोमवार को आठ मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी को बताया कि एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम को मामलों संबंधी पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा है।
इससे पहले पांच फरवरी को चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका के सिलसिले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को कांग्रेस नेता चिदंबरम, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस सुनील गौड़ के समक्ष पेश होकर चिदंबरम ने 3 फरवरी को प्रकाशित समाचार की प्रतियां जमा करने की अनुमति मांगी थी। इस खबर में लिखा गया था, ‘कानून मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई को चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकती है।’ कोर्ट ने यह दस्तावेज रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका पर कहा कि इस मामले की पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें केवल एक बार जून 2018 में बुलाया था और उनका नाम भी इस एफआईआर में नहीं है। दूसरी ओर, एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति केंद्र सरकार सीबीआई को दे चुकी है।