चुनाव आयोग की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, तलाला विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव
उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के 10 मार्च के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उसने गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त बताते हुए वहां उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व विधायक बी.डी. बराड़ की उस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने विधायक के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित करने और तलाला में उपचुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी थी।
बता दें कि गुजरात की तलाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के भगवान बराड़ विधायक हैं। एक अवैध खनन मामले में अदालत ने बराड़ को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने सीट खाली होने की घोषणा कर दी थी।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सीट खाली होने की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने तलाला सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी।