भाजपा की रथयात्रा रोकने के लिए अब कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में पहुंची ममता सरकार
बीजेपी की रथयात्रा को इजाजत देने के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होगी। बता दें कि गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथयात्रा को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि प्रशासन ध्यान रखे कि इस दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। इसे पश्चिम बंगाल सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी ममता सरकार ने भाजपा की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत की एकल पीठ ने कहा था कि बृहस्पतिवार को भाजपा के वकीलों को अपनी अंतिम दलील पेश करने के लिए 15 मिनट और राज्य सरकार को दस मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
Kailash Vijayvargiya,BJP on Calcutta HC gives permission for yatras in WB:We welcome this decision&we had trust on judiciary that we’ll get justice.This decision is a slap on the face of tyranny.We haven’t decided anything but I can assure that PM&party chief will join the yatra.2352:50 PM – Dec 20, 201874 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy
अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज तपोव्रत चक्रवर्ती ने भाजपा के वकील से कहा कि अदालत रथयात्रा की अनुमति दे सकती है, लेकिन उसकी वजह से अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा और कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा हुई तो क्या होगा?
अदालत ने राज्य सरकार से भाजपा नेताओं के साथ बीते सप्ताह हुई बैठक का वीडियो फुटेज मांगा था। बीते शनिवार को सरकार ने भाजपा के प्रस्तावित रथ यात्रा की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और कानून – व्यवस्था की समस्या पैदा होने का अंदेशा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज और एडवोकेट जनरल के बीच बहस भी हुई। जज ने कहा कि अगर खुफिया विभाग की रिपोर्ट को आधार मानें तो किसी भी रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती।