September 22, 2024

आज से बदल जाएंगे आपके खर्च से जुड़े कई नियम

नए साल की शुरुआत के साथ आपकी जेब से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव भी होंगे। सरकार और कंपनियों ने एक जनवरी, 2019 से कई नए फैसले लागू करने का ऐलान किया है जिसका सीधा असर आपके खर्च पर पड़ेगा। इनमें से कुछ आपकी जेब खाली करेंगे तो कई नियमों से राहत मिलेगी। लिहाजा जरूरी है कि इन बदलावों से जुड़ी किसी योजना को बनाने से पहले पूरी जानकारी ले ली जाए। इससे न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पाने में आसानी बल्कि कई तरह की परेशानियों से भी बच जाएंगे। 

प्री-जीएसटी चीजें नहीं बिकेंगी

आज यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही जीएसटी से पहले निर्मित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने पहले ही अपने आदेश में कारोबारियों और विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया था कि जीएसटी का नियम लागू होने से पहले की वस्तुओं और उत्पादों की बिक्री सिर्फ 31 दिसंबर, 2018 तक की जा सकेगी। इसके बाद ऐसे उत्पादों या वस्तुओं की बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कार खरीदना महंगा होगा

अगर आपकी योजना नए साल में कार खरीदने की है तो इसके लिए अब आपको ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। आज से टाटा, मारुति, वॉक्सवैगन समेत कई कंपनियों की कारों के दाम बढ़ गए हैं। इन कंपनियों ने विनिर्माण लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें करीब 40 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

बढ़ जाएगी दुर्घटना बीमा की रकम

बीमा नियामक इरडा ने 1 जनवरी से वाहन दुर्घटना बीमा क्लेम की रकम को पहले के मुकाबले 15 गुना बढ़ा दिया है। इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि नए साल से दुर्घटना बीमा की न्यूनतम क्लेम राशि 1 लाख के बजाए 15 लाख रुपये होगी। इसका प्रीमियम 750 रुपये तय किया गया है। अभी तक दोपहिया वाहनों के मामले में यह बीमा क्लेम की रकम एक लाख और वाणिज्य या निजी कार के मामले में दो लाख रुपये थी। 

बंद हो जाएंगे पुराने चेक

आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि 1 जनवरी, 2019 से पुराने चेक के जरिये कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राहकों को सीटीएस चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा, जो उन्हें अपनी नजदीकी बैंक शाखा से मिल जाएंगे। नई चेक बुक की पहचान के लिए इसकी बाईं तरफ सीटीएस-2010 अंकित किया गया है। इसके अलावा पुराने डेबिट कार्ड की जगह नया ईएमवी चिप आधारित कार्ड के इस्तेमाल को जरूरी बनाया गया है। नए साल में मैग्नेटिक पट्टी वाले पुराने कार्डों को बंद किया जा सकता है। 

रिटर्न पर दोगुना जुर्माना

आयकर विभाग ने करदाताओं को 5000 रुपये जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। हालांकि, इसके बाद 31 मार्च, 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए दोगुना जुर्माना यानी 10 हजार रुपये चुकाना होगा।

होम लोन पर लगेगी प्रोसेसिंग फीस

एसबीआई बीते 31 दिसंबर तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता था लेकिन जनवरी, 2019 से बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर दिया है। लिहाजा नए साल में घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।


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