सवर्ण आरक्षण: SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, CJI रंजन गोगोई ने कहा- मुद्दे की होगी पड़ताल
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए किये गए संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है.
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को पूरे देश में लागू करने पर रोक लगाने से इंकार क्र दिया है. इस मामले की सुनवाई करे हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है, ”हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे.”
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा चुनावी दांव चलते हुए सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था. जिसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल को दोनों सदनों में पेश किया गया जहां से ये बिल पास हो गया.
लेकिन 10 % सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होने के बाद भी पेंच में फंस गया था. इस बिल को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया है. इसी याचिका के जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.