September 22, 2024

छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से लगा लॉकडाउन, जानिए क्या अनुमति है, क्या नहीं?

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के प्रयास में छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक रायपुर जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। प्रशासन ने रायपुर जिले को एक कंटोंमेंट जोन घोषित किया है और कई गतिविधियों को 9 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है।

7 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रायपुर जिला कलेक्टर एस भारती दासन ने कहा कि जिला 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक एक कंटोंमेंट जोन रहेगा।

डीएम ने कहा, ”कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले को 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक एक कंटोंमेंट जोन घोषित किया जा रहा है।”

लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए नियम:

  • शराब और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने वाली दुकानें बंद रहेंगी।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी, साथ ही निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।
  • राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक बैठकों पर 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को बंद रहने का आदेश दिया गया है।
  • टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे, बस स्टैंड और अस्पतालों के लिए अनुमति दी गई है।
  • सरकारी वाहनों में लगे सरकारी वाहन, ATM कैश वैन, रेलवे स्टेशनों के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सियां, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस, मेडिकल इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस और निजी वाहन, ई-पास रखने वाले वाहन, एडमिट कार्ड वाले परीक्षार्थी, मीडियाकर्मियों और अखबार के फेरीवालों को आदेश के अनुसार पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने की अनुमति दी गई है।
  • दूध और समाचार पत्र सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6:30 बजे के बीच दिए जा सकते हैं।
  • एलपीजी सिलिंडर को घर तक पहुंचाने की अनुमति।
  • अस्पतालों और एटीएम को संचालित करने की अनुमति दी।
  • COVID टीकाकरण के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं।
  • 10,652 मामलों के साथ 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद से उच्चतम केस दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल संख्‍या 4,07,231 तक पहुंच गई है।

राज्य ने पिछले 24 घंटों में वायरल संक्रमण के कारण 94 और मौतों की सूचना दी, जिससे मरने वालों की तादाद 4,563 तक हो गई है।


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