मुश्किल में हार्दिक पटेल, दंगा मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के केस संबंधित वह अर्जी अनसुनी कर दी, जिसमें पटेल ने नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले सुनवाई करने का आग्रह किया था। पटेल ने अपील की थी कि शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे क्योंकि नामांकन भरने की तारीख चार अप्रैल तक ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 2015 के दंगे मामले में उसकी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश पिछले साल अगस्त में आया था।
विज्ञापनसुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 2015 के दंगे मामले में उसकी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश पिछले साल अगस्त में आया था।
अपनी अर्जी में पटेल ने नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले सुनवाई करने का आग्रह किया था। पटेल ने अपील की थी कि शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे क्योंकि नामांकन भरने की तारीख चार अप्रैल तक ही है।
मालूम हो कि गुजरात की निचली अदालत ने 2015 के मेहसाणा दंगे में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो गए। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।