EVM के साथ सभी VVPAT पर्चियों के मिलान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को शत प्रतिशत मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने चेन्नई स्थित संगठन ‘टेक फॉर ऑल’ द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ ने पहले ही मामले पर एक आदेश पारित कर दिया है।
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम सीजेआई के आदेश को रद्द नहीं कर सकते… यह बकवास है। याचिका पर फैसला लिया जा चुका है।’
शीर्ष अदालत ने 7 मई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।