सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका, मेडिकल कोर्स में इस साल लागू नहीं होगा EWS कोटा
महाराष्ट्र सरकार को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस साल महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा. राज्य सरकार की तरफ से 7 मार्च को जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है.
पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी दाखिला प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण शिक्षण सत्र 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर लागू नहीं होगा. अदालत ने कहा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी. जबकि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा जनवरी 2018 में पेश किया गया था. इसलिए इस साल ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया जा सकता.
7 मार्च को जारी की गई थी अधिसूचना
शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा मेडिकल कॉलेजों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि EWS को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन से पहले प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी. आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 7 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आने वाले छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी.