सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) कभी भी उन्हें हिरासत में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम को अग्रिम जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की दलील मान ली है, जिसमें उन्होंने हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पूछताछ जरूरी है।
जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि ईडी ने जो भी दस्तावेज हासिल किए हैं उसे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत अग्रिम जमानत किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। सूत्रों की मानें तो गुरुवार को ही ईडी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ शुरू कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।
आज ही चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। यानी अगर सीबीआई को अदालत से पी. चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है या उसकी तरफ से कोई मांग नहीं की जाती है तो ईडी तुरंत इस मामले में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है।