बड़ी खबर: हाईकोर्ट से सीबीआई को लगा झटका, हरीश रावव प्रकरण में बैकफुट पर सरकार
नैनीताल। स्टिंग मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है.लेकिन हाईकोर्ट के रूख के बाद सीबीआई को भी एक झटका लगा है। कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल की ओर से सीबीआई जांच की संस्तुति न्यायोचित नही पायी जाती है तो सीबीआई को यह केच बंद करना होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकार बहाली के बाद राज्य सरकार की ओर से सीबीआई से केस वापस लेकर एसआईटी से जांच कराना भी न्यायोचित पाया गया तो भविष्य में इस प्रकरण की आगे की कार्यवाही सीबीआई नहीं कर पायेगी। जिससे साफ हो गया है कि आगे की राह सीबीआई के लिए भी आसान नहीं है।
उधर इस मामले में सोमवार को नैनीताल में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कार्रवाई से नहीं रोक सकते. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले कोर्ट को सूचित किया जाए। कोर्ट की इस छूट के बाद सीबीआई कभी भी हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती हैं।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल द्वारा 31 मार्च 2016 को सीबीआई जांच के आदेश गलत होता है तो सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने 15 जून 2016 की कैबिनेट बैठक में जांच सीबीआई से हटाकर एसआईटी सही था, तो भी सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं होगा. मामले में अब 1 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी. साथ ही बता दें कि ये जो फैसला होगा वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।