बड़ी खबर पंचायत चुनावः मतपत्रों की फ़ोटो खींची तो ख़ैर नहीं, निरस्त होगा मतदान
देहरादून: प्रदेश के 12 जिलों में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ उप प्रमुखों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी की है। नई गाइड लाइन के तहत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि अगर पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए होने वाले मतदान के दौरान किसी ने भी मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग कर मतपत्र की फ़ोटो खींची तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
इतना ही नही निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि अगर किसी भी सदस्य के खिलाफ ऐसी शिकायत पाई गई तो आयोग ऐसे सदस्य का तत्काल प्रभाव से मतदान निरस्त कर देगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को गाइड लाइन जारी कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि आयोग जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ के साथ करने जुटा है। इसलिए ऐतिहातन के तौर पर सभी जिलों को गाइड लाइन भेज दी है। जिसमें मतदान स्थल और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी सदस्य ने मतपत्रों की फ़ोटो खींची तो उसका मतदान निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे सदस्यों के खिलाफ सामान्य निर्वाचन की धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ उपाध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों , ज्येष्ठ प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर भी नजर रहेगी। किसी भी शिकायत पर तत्कार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये है कि वह मोबाईल फोन, कैमरा, कैमरायुक्त इलेक्ट्रानिक घडी व पेन, कैमरायुक्त शर्ट का बट पर भी नजर रखेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रानिक सामग्री जिससे मतपत्रों की फोटो ली जा सकती है को भी मतगणना कक्ष में पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है।