बड़ी खबर -एम.के.पी. कालेज सोसाईटी के चुनाव पर उच्चत्तम न्यायालय की रोक
देहरादून। एम0के0पी0 कालेज सोसाईटी के चुनाव पर उच्चत्तम न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह निर्णय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली ने उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को स्थगित किया है। जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव एम0के0पी0 कालेज सोसाईटी को पुराने बाय लाॅज के अनुरूप चुनाव कराने के निर्देश किये गये थे।
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश में उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स को निर्देशित किया कि वे सोसाइटी के समस्त सदस्यों की मीटींग बुलवाकर संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव करवायें और नई चुनी हुई प्रबन्ध समिति के गठित होने के पश्चात सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण करें। जिसके बाद महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने उपरोक्त रिट पीटीशनों में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष स्पेशल लीव पीटीशन सं0 003996-97/2020 योजित कर चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2020 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पीटीशन सं0 853/2015 एंव 198/2016 में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को स्थगित कर दिया है।
क्या है एम0के0पी0 कालेज सोसाईटी का प्रकरण
शनिवार को महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की ओर से प्रेस वर्ता आयोजित की गयी। जिसमें सोसाइटी के अवै. सचिव जितेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि वर्ष 1958 से प्रचलित महादेवी कन्या पाठशाला काॅलेज सोसाइटी के संविधान/बाय-लाॅज मेें सोसाइटी की शासक सभा द्वारा मार्च 2007 में समय की आवश्यकताओं के अनुसार सशोंधन किये गये थे तत्पश्चात जून 2007 में संशोधित किये गये संविधान के अनुसार सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के त्रवार्षिक चुनाव सम्पन्न हुये थे। वर्ष 2007 में सोसाइटी के संशोधित संविधान/बाय-लाॅज को जनवरी 2008 में उपनिबन्धक फम्र्स सोसाइटी एवं चिटस देहरादून के कार्यालय द्वारा पंजीकृत भी कर लिया गया था।
नेगी ने बताया कि वर्ष 2010 में प्रबन्ध समिति के चुनाव के पश्चात 1200 से अधिक सदस्यों वाली सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के चुनावों में जो सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर नहीं आ सके उनमें से मात्र दो-तीन सदस्यों के द्वारा वर्ष 2011-12 में सोसाइटी के संविधान/बाय-लाॅज में किये गये संशोधनों पर आपत्ति जताते हुए उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स को शिकायत की गई। उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.04.2013 में अपने द्वारा ही पंजीकृत किये गये संशोधनों को पंजीकरण के 5 वर्ष पश्चात निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध महादेवी कन्या पाठशाला कालेज, सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा मा0 न्यायालय, आयुक्त गढवाल मण्डल के समक्ष अपील सं0 7/2012-13 योजित की गई जिसकों मा0 न्यायालय, आयुक्त गढवाल मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनंाक 06.04.2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिसके बाद महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने संस्था के संविधान में किये गये संशोधनों को निरस्त करने के उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स के आदेश दिनंाक 04.04.2013 एंव मा0 न्यायालय आयुक्त गढवाल मण्डल के आदेश दिनंाक 06.04.2015 को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पीटीशन ंस0 853/2015 योजित कर चुनौती दी गई। मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त रिट के निस्तारण तक संस्था के प्रबन्धन के सम्बन्ध में यथास्थिति के अंतरिम आदेश पारित किये गये
संस्था के सचिव जितेन्द्र सिंह नेगी में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसी बीच वर्ष 2015 में महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स के समक्ष निवेदन किया। उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स द्वारा सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण न किये जाने पर सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण करने के लिये उपनिबंधक को निर्देश जारी करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पीटीशन सं0 198/2016 योजित की। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की उपरोक्त रिट पीटीशनों 853/2015 एंव 198/2016 को निरस्त करते हुए अपने आदेश दिनांक 08.01.2020 में उपनिबंधक फम्र्स सोसाइटी एंव चिट्स को निर्देशित किया कि वे सोसाइटी के समस्त सदस्यों की मीटींग बुलवाकर संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव करवायें और नई चुनी हुई प्रबन्ध समिति के गठित होने के पश्चात सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण करें।
जिसके बाद महादेवी कन्या पाठशाला कालेज सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष स्पेशल लीव पीटीशन योजित कर चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश को स्थगित किया है। प्रेसवार्ता में समिति की अध्यक्ष मीनू सिंह, संयुक्त सचिव शोभित मांगलिक, डाॅ अशोक सक्सेना आदि मौजूद थे।