September 22, 2024

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अब नेवी की महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाएं पुरुषों की तरह ही बराबर मुस्तैदी के साथ जहाज पर सवार हो सकती हैं और इसलिए इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसल सुनाते हुए स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ नौकायन कर सकती हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे: केंद्र

इस मामले में केंद्र सरकार ने 11 मार्च को लोकसभा में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए वह तैयार हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन करेगी। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी।

जानें किन विभागों को मिलेगा स्थायी कमिशन

महिला अफसरों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जाएगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com