गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज।

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दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है.

मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि उसकी सेवाएं 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा.

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.