कोरोनाः बिना मास्क किस राज्य में कितना जुर्माना, जानें यहां
देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. देश में कोविड-19 के एक दिन के भीतर 45,882 नए मामले सामने आने के साथ शुक्रवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई. अमेरिका के बाद भारत विश्व का ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां कोरोना के मामले 90 लाख से अधिक हो गए हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि 80 लाख से 90 लाख मामलों तक पहुंचने में भारत को 22 दिन लगे. यह 10 लाख मामलों पर भारत में दूसरी सबसे धीमी बढ़त है.
किस राज्य में बिना मास्क पर कितना जुर्माना
दिल्ली में सबसे अधिक 2000 रुपये जुर्माना
* दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है.
* अभी तक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था.
गुजरात में 1000 रुपये जुर्माना
* गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का है.
* सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन बढ़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया.
* राज्य में मास्क गाइडलाइंस को न मानने वाले लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होता है.
यूपी में 500 रुपये तक जुर्माना
* उत्तर प्रदेश में 100 से 500 रुपये तक जुर्माना लगता है.
* पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना है.
* तीसरी बार बिना मास्क पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है.
राजस्थान में 500 रुपये जुर्माना
* राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
* इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के नियम तोड़ने पर पर 200 से 2000 के जुर्माने का भी प्रावधान है.
* एक बार नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना रहता है , जबकि बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी हो जाती है.
मध्यप्रदेश में 100 रुपये जुर्माना
* मध्यप्रदेश में 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
* इसके साथ ही जुर्माना वसूली के बाद उन्हें मुफ्त में 2 मास्क भी नि:शुल्क दिए जाने का नियम लागू है.
* सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
बिहार में 50 रुपये जुर्माना
* बिहार में मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.
* जुर्माना वसूलने के बाद लोगों को दो मास्क भी मुफ्त में दिये जाते हैं.