दिल्ली हाईकोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- अकेले ड्राइविंग करने पर फेस मास्क अनिवार्य नहीं
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने किसी वाहन में अकेले यात्रा करते समय लोगों को मास्क पहनने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। अधिवक्ता सौरभ शर्मा की ओर से जारी याचिका में हलफनामे के माध्यम से सरकार की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी कार में अकेले ड्राइविंग नहीं करने पर मास्क न पहनने के लिए जारी 500 रुपये के चालान को चुनौती दी थी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और इसलिए वर्तमान मामला दिल्ली सरकार से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मामले से अपना नाम हटाने के लिए प्रार्थना की है।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने इसी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी या आधिकारिक वाहन में घूमने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि दिशानिर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत या आधिकारिक वाहन में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए।
राज्य सरकार ने कहा, “सभी सार्वजनिक स्थान और एक निजी वाहन उक्त श्रेणी में आता है और याचिकाकर्ता द्वारा मामले में इसमें निजी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है।”
अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए 500 रुपये के जुर्माना और सार्वजनिक रूप से मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा के अनुसार, 9 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस ने मास्क पहनने के लिए 500 रुपये का चालान जारी किया, भले ही वह काम पर जाते समय कार में अकेला था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देश केवल यह बताते हैं कि मास्क को सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर पहना जाना चाहिए।