November 25, 2024

अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्‍ट नहीं बांधने पर कटेगा इतने का चालान

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हाल ही में पश्चिम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने अभियान की घोषणा की ताकि पीछे की सीट पहनने वाले लोगों को सीट बेल्ट के साथ अच्छी तरह से बैठाया जा सके। हालांकि यह चकित करने वाला है, लेकिन आपको वास्तव में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है।

वास्‍तव में इसके लिए कानून हैं और पीछे की सीट में बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटर चालकों को जारी किए जाने वाले चालान की मात्रा के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जोकि पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए पाए जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसपर अधिकारी 1,000 तक का जुर्माना लगा रहे हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पश्चिम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह विशेष अभियान रियर व्यू मिरर के बिना पाए जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए भी जुर्माना लगाएगा। यह जो 13 जनवरी 2021 से शुरू हुई हैं और 23 जनवरी, 2021 तक चलेगी। डिप्टी कमिश्नर वेस्टर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ने विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इस बारे में जानकारी दी गई है।

भारतीय मोटर चालकों के पुराने सर्वेक्षणों ने 1988 के मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों का पालन न करने के प्रमुख कारणों में से एक का खुलासा किया था, क्योंकि पीछे की पंक्ति में सीट बेल्ट नहीं पहनने के संबंध में है। बेशक, जागरूकता की कमी सहित कई अन्य कारक भी इसमें हैं।