November 24, 2024

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अप्रैल के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

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एक अप्रैल से शुरू होकर महीने के अंत तक (30 अप्रैल), केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निम्नलिखित COVID-19 दिशानिर्देश मामलों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी होंगे।

23 मार्च, 2021 को दिशानिर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश का उद्देश्य COVID-19 के प्रसार को बढ़ाने से रोकना है, जैसा कि सक्रिय COVID-19 मामलों की निरंतर गिरावट में पिछले पांच महीनों के दौरान दिखाई दे रहा था।

नवीनतम दिशानिर्देशों का मुख्य तनाव टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल पर है। इसके अलावा, सभी लक्षित समूहों को शामिल करने के लिए COVID-19 के उचित व्यवहार और टीकाकरण अभियान को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

एमएचए ने यह भी उल्लेख किया कि रोकथाम रणनीति के सख्त कार्यान्वयन से महामारी पर पूरी तरह से काबू पाने में मदद मिलेगी और आर्थिक व अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल

हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को यह सुनिश्‍चित करना होगा कि आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात 70 प्रतिशत या उससे अधिक है
नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द अलग किया जाना चाहिए या समय पर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए
नए पॉजिटिव मामलों के संपर्कों को जल्द से जल्द अलग और पता लगने पर क्‍वारंटीन किया जाना चाहिए
माइक्रो कंटोंमेंट जोन नीति लागू की जाए

COVID-19 नियमों का पालन

कार्यस्थलों और सार्वजनिक रूप से विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में COVID-19 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए
चेहरे पर मास्‍क, हाथ धोना और सोशल डिस्‍टेंसिंग का सख्त पालन किया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कार्रवाई करने की अनुमति दे सकते हैं।

स्थानीय प्रतिबंध

राज्य/संघ शासित प्रदेशों ने जिला/उप-जिला और शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी, जहां COVID-19 का प्रसार बढ़ रहा है
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंतर-राज्य और व्यक्तियों व वस्तुओं के अंतर-राज्य आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत भूमि-सीमा व्यापार को शामिल किया गया है।

कंटोंमेंट जोन के बाहर की गतिविधियां

कंटोंमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, वे विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित SOPs के साथ जारी रहेंगी।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवरिंग/मास्क पहनना अनिवार्य।
कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है और जुर्माने के साथ दंडनीय है