100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। जिसके बाद यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चला गया और एक याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए 15 दिन में जांच कर उचित फैसला लेने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इन आरोपों पर प्राथमिक जांच करे, उसके आधार पर सीबीआई डायरेक्टर निष्कर्ष निकाले। अगर उन्हें लगता है तो एफआईआर दर्ज करे। इसके लिए कोर्ट ने 15 दिन के अंदर प्राथमिक जांच पूरी करने को कहा है।
याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने अपनी याचिका में कहा था कि अनिल देखमुख अगर प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो वह इस जांच को सही से नहीं होने देंगे, ऐसे में हाई कोर्ट को चाहिए कि वह इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच एक रिटायर जज से कराने के आदेश पहले ही दे दिए हैं।
बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी कार से विस्फोटक बरामद करने के मामले में पुलिसकर्मी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद परम बीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था और इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अनिल देखमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये पब, बार और होटलों से वसूलने के आदेश दिए थे।