यूपी:सड़क पर बिना मास्क कोई मिला तो पुलिस पर होगी कार्रवाई, जानिए पूरी डिटेल
प्रदेश समेत देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सड़क पर कोई भी बिना मास्क दिखाई देगा तो कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी।
19 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने राज्य सचिव से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में कंटेनमेंट जोन अपडेट किए जाएं और साथ ही रैपिड फोर्स को भी चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि हर 48 घंटे में जोन का सैनिटाइजेशन किया जाए और यूपी में बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाए। कोर्ट ने एसपीजीआई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बढ़ाने और सुविधाए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को एंटी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने का का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती की जाय।