10 सेकेंड से अधिक प्रतिक्षा समय होने पर नहीं देगा होगा कोई टोल टैक्स
यह खबर निश्चित रूप से यात्रियों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोलप्लाजा पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय सुनिश्चित किया है। अब टोल प्लाजा पर पीक आवर्स के दौरान प्रति वाहन 10 सेकंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नए दिशानिर्देश टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार नहीं लगने दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन चिह्नित की जाएगी।
NHAI ने कहा, यह टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है।
नए टोल प्लाजा नियम:
1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर व्यस्त समय के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा समय नहीं होना चाहिए।
2) टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में लगने पर यातायात को खोल दिया जाएगा।
3) 100 मीटर से अधिक प्रतीक्षारत वाहनों की कतार होने पर वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा।
4) प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन चिन्हित की जाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक, फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम काफी कम हो गया है। यह देखते हुए कि अधिकांश टोल प्लाजा पर अनिवार्य 100 प्रतिशत FASTag के बाद कोई प्रतीक्षा समय नहीं है, NHAI ने कहा, “फिर भी अगर किसी कारण से 100 मीटर से अधिक की वाहनों की कतार है, तो वाहन टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने की अनुमति दी जाएगी।
NHAI ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नया मानदंड बन गया है, यात्री तेजी से FASTag को टोल भुगतान विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह ड्राइवरों और टोल ऑपरेटरों के बीच किसी भी मानवीय संपर्क की संभावना को समाप्त कर देता है।