September 22, 2024

महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, राज्‍य सरकार ने दी ये छूट

PTI10-05-2020_000235B

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य को संबोधित करते हुए राज्य में COVID-19 लॉकडाउन को 15 जून तक और 15 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने 15 दिनों के लॉकडाउन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कोविड-19 मामले के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। महाराष्ट्र ने पिछले 24 घंटों में 18,600 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए और 814 नई मौतें दर्ज कीं, जिससे केसलोड 57,31,815 हो गया है।

राज्य को संबोधित करते हुए ठाकरे ने लोगों से कहा कि वे COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के लिए अपने कोरोना बचाव उपायों को कम न होने दें।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के नए सेट के अनुसार क्या अनुमति है और क्या नहीं:

1: सभी आवश्यक दुकानें जो वर्तमान में सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच संचालित होती हैं, उन्हें अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति होगी।

2: दोपहर 3 बजे के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा, 12 मई, 2021 के आदेश के तहत केवल चिकित्सा और अन्य आपात स्थिति और होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

3: जिलों में ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति होगी।

4: सभी सरकारी कार्यालय, सीधे तौर पर COVID कार्य में शामिल लोगों को छोड़कर, 25% उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं।

5: कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकती हैं, संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) वीकेंड के दिनों में समय बढ़ा सकता है या बुवाई के मौसम और आवश्यकताओं को देखते हुए वीकेंड पर कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दे सकता है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के पांच जिलों – सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली को ‘बहुत नाजुक’ घोषित किया गया, क्योंकि इन जिलों में COVID-19 सकारात्मकता दर राज्य के औसत 11.06% के मुकाबले 17% से 21% के बीच थी।

प्रशासनिक इकाइयां जहां COVID-19 सकारात्मकता दर 20% से अधिक है और ऑक्सीजन बेड अधिभोग 75% से अधिक है, वे नीचे दिए गए ’12 मई, 2021 के ऑर्डर के अनुसार जारी रहेंगे:

1: ऐसे जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, जिलों में लोगों के बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केवल आपात स्थिति के आधार पर, परिवार में मृत्यु के मामले में, आपात स्थिति से संबंधित कर्तव्य या COVID से संबंधित, या COVID से संबंधित आवश्यक सेवाओं को करने की अनुमति होगी।

2: दुकानों/प्रतिष्ठानों में माल की आवाजाही और डिलीवरी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

3: लोगों की सेवा करने वाली दुकानों के संचालन में कोरोना महामारी की अधिसूचना की अवधि तक दुकान को बंद करने के साथ-साथ भारी दंड के रूप में गंभीर परिणाम होंगे।

4: इस अवधि के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) द्वारा होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी और इसे लंबे समय तक अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com