पश्चिम बंगाल: ‘मारूंगा यहां और लाश गिरेगी श्मशान में’ डायलॉग बोलकर बुरे फंसे मिथुन चक्रवर्ती, हाईकोर्ट में देने पड़ी सफाई

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के ‘मारूंगा यहां और लाश गिरेगी श्मशान में’ डायलॉग के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में पूछताछ हुई. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी सफाई दी.

बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग के खिलाफ टीएमसी युवा कांग्रेस नेता की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसमें दावा किया गया था कि 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने के बाद आयोजित रैली में चक्रवर्ती ने “मारबो एकहने लाश पोरबे शोशाने” (तुम्हे मारूंगा तो लाश श्मशान में गिरेगी) और “एक छोबोले चाबी” (सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे) संवाद बोले, जिसकी वजह से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा हुई.

मिथुन चक्रवर्ती ने दर्ज मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करते हुए फरियाद किया था कि यह उनकी फिल्म का डॉयलॉग है. लोगों को भड़काना उनका उद्देश्य नहीं था. उन्होंने हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि पूछताछ आगे बढ़नी चाहिए और इस प्रकार आज उनसे पूछताछ की जा रही है और बयान दर्ज किया जा रहा है.

हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई का दिया था निर्देश

बता दें कि इसके पहली सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को निर्देश दिया था कि वह राज्य को अपना ई-मेल पता दें. ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिये प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिये चुनाव के बाद कथित तौर पर हिंसा भड़काने को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये वह पूछताछ में शामिल हो सकें.न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस बीच निर्देश दिया था कि चक्रवर्ती या उनके वकील अपना ई-मेल पता राज्य को बताएंगे ताकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जांच अधिकारी को जवाब देने के लिए उपस्थित हो सकें.