September 22, 2024

प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को किया तलब

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि संसद की एक स्थायी समिति ने टेक दिग्गज गूगल और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के प्रतिनिधियों को मंगलवार को पेश होने के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के बारे में कंपनियों के विचारों को सुनेगी।

यह भारत के नए आईटी नियमों और मंच के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए ट्विटर के अधिकारियों के पैनल के सामने पेश होने के 10 दिन बाद आया है।

चर्चा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की जा रही सामग्री के आसपास केंद्रित थी और क्या यह देश के कानून का सम्मान करती है। ट्विटर, इसके माध्यम से वकील आयुषी कपूर और सार्वजनिक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान ने पैनल को बताया कि वह अपनी नीतियों का पालन करता है।

समिति ने तब प्रतिनिधियों से कहा कि देश का कानून “सर्वोच्च” है और कंपनी को उनका पालन करने के लिए कहा है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद के बीच यह बैठक हुई।

सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नए नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस झगड़े में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था।

ट्विटर ने पहले ही भारत में कानूनी सुरक्षा खो दी है, जब सरकार ने इसे अपनी मध्यस्थ स्थिति से हटा दिया। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को लोगों के ट्वीट्स को होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन यह सामग्री के लिए संपादकीय रूप से जिम्मेदार होगा।

अध्यक्ष वेंकैया नायडू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कई नेताओं के खातों से ब्लू टिक (सत्यापन बैज) हटाने को लेकर ट्विटर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसे कांग्रेस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस भी मिला है।

20 जून को, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्पष्ट किया था कि नए आईटी नियम “सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और 2018 में सरकार द्वारा नागरिक समाज व अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया गया था।

केंद्र ने 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। जिसके नियम 26 मई, 2021 से लागू हो गए हैं।


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