सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कोरोना से मरने वालों का परिवार मुआवजा का हकदार, सरकार तय करे राशि
कोरोना से जान गंवाने वालों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 हफ्ते के अंदर दिशानिर्देश तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसकी राशि सरकार तय करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया गया कि हर एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मुआवजा उनके परिजनों को देना राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर ये बातें कही गई थी।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4,00,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया था, जिसके जवाब में केंद्र ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी।