कोरोना काल में यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा वाली अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड-19 खतरे के बावजूद अगले सप्ताह से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर नोटिस जारी किया।
इस मामले को अपने हाथ में लेने वाली अदालत ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही केंद्र को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसपर मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मंगलवार को, यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से “न्यूनतम संख्या में लोगों” के साथ हो सकती है और “कोविड -19 प्रोटोकॉल के सख्त कार्यान्वयन” के साथ हो सकती है।
राज्य के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि यदि आवश्यक हो तो भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य किया जा सकता है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई के हवाले से कहा, “कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और सफल संचालन को लेकर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।”