September 22, 2024

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन” के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और राज्य एजेंसियों को चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने ट्वीट किया, “अपराध की सूचना अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।”

मंत्रालय ने कहा, ”राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे उपकरणों को एनएच, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम/उच्च घनत्व वाले गलियारों में रखा जाए, कम से कम 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में, जिसमें अधिसूचना में उल्लिखित 132 शहर शामिल हैं। अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।”


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