September 22, 2024

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। जिसपर जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि उनकी चिकित्सा स्थिति स्थिर है और सुधार हो रहा है।

सज्जन कुमार के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनको व्यक्तिगत खर्चे पर मेदांता हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी जाय। कोर्ट ने कहा कि उनको इस तरह ‘सुपर VIP’ व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

 

कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को 1984 के राज नगर इलाके में सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

यह मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-I इलाके में 1-2 नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या और उस दौरान राज नगर भाग II में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दंगे भड़क गए थे।
मई 2020 में भी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, जिसके लिए वारंट किया गया हो। कोर्ट ने हालांकि गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।


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