AAP विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोप तय
दिल्ली की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल उसके सहयोगी कपिल नागर और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकाने और साजिश रचकर जबरन वसूली के आरोप तय किए हैं. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए 24 और 25 नवंबर की तारीख तय करने का आदेश दिया.
दरअसल, 22 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, इससे पहले 7 सितंबर को मामले के दो आरोपियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की ओर से अपने बचाव में बहस कर दलीलें रखी गई थीं.
क्या है पूरा मामला?
साउथ दिल्ली के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 को पानी के टैंकर की सप्लाई से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी, मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस को डॉक्टर के घर से दो पेज का एक सुसाइड नोट मिला था, डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आप विधायक प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था, तफ्तीश में पुलिस को एक डायरी भी मिली थी जिसमें डॉक्टर के पानी के टैंकरों और उसके लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का हिसाब लिखा था, दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर के परिजनों की शिकायत पर मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी, कपिल नागर और हरीश जारवाल को सह आरोपी बनाते हुए तीनों के खिलाफ IPC की धारा 306, 386, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, हालांकि जून 2020 में तीनों आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, पुलिस ने बीते 28 अगस्त को प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कॉम्प्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.