September 22, 2024

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह को SC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, CBI जांच में होंगे शामिल

अक्टूबर से लापता मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उन्होंने जबरन वसूली के एक मामले की जांच में शामिल होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

उनके वकीन ने कहा, ”परम बीर सिंह “फरार नहीं होना चाहता और कहीं भागना नहीं चाहता” लेकिन उनके जीवन को खतरा है।” परम बीर सिंह ने कोर्ट में दायर अपने निवेदन में कहा, “मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। मैं सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे खिलाफ छह मामले हैं। मैं पीड़ित हूं। कृपया मुझे सुरक्षा दें। मैं सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं।”

वकील की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”अधिकारी जांच में शामिल होगा, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”

जस्टिस एसके कौल ने सवाल किया, “अगर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त कहते हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा है तो यह किस तरह का संदेश भेजता है।”

परम बीर सिंह पर जबरन वसूली के कम से कम चार मामले हैं और अब तक, रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि वह देश छोड़कर भाग गए होंगे।

उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अपने जूनियर्स से पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख “पैसे वसूल रहे हैं” और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट गए और सीबीआई जांच की मांग की।

गुरुवार को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि परम बीर सिंह कहां हैं। अदालत ने कहा था, “आप कहां हैं? आप इस देश में हैं या बाहर? किसी राज्य में? आप कहां हैं? पहले हमें यह जानना है कि आप कहां हैं।”


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