1 जनवरी से यूपी में अस्पतालों में बदल जाएंगे नियम! 30 से कम बेड वालों को मिलेगी छूट, जानिए आपको होगा क्या फायदा
उत्तर प्रदेश में अब नए साल के पहले माह यानी जनवरी से मेडिकल सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. सभी अस्पतालों के पंजीकरण मानक बदल जाएंगे. साथ ही अस्पताल संचालकों को केंद्र द्वारा द क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के तय सभी मानकों का पालन भी करना होगा. अहम बात यह है कि पालन न करने वालों व हीलाहवाली करने वालों पर तगड़ा जुर्माना भी लगेगा.
इस नए बदलाव के चलते अस्पतालों में निचले स्तर पर होने वाली सेटिंग भी काम नहीं आएगी. यह निर्देश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद की ओर से मेडिकल एंड हेल्थ जनरल डायरेक्टर समेत DM और CMO को दिए गए हैं. आपको बता दें कि अब तक जिलों में अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन का काम CMO के स्तर से होता था. लेकिन अब DM की अध्यक्षता वाली जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा.
31 मार्च 2022 से पहले कराना होगा अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जल्द होंगे सुधार
फर्स्ट फेज में 30 बेड से कम वाले अस्पतालों को नियमों में छूट
इस नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन तो सभी अस्पतालों को कराना होगा, लेकिन अभी सारे मानक 30 बेड या उससे ऊपर वाले अस्पतालों को पूरे करने होंगे. उससे कम बेड वालों के लिए फिलहाल नियमों में थोड़ी छूट रहेगी. उनका रजिस्ट्रेशन जनशक्ति, अग्निशमन और बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम से संबंधित मानक पूरे करने पर होगा.