September 22, 2024

यूपी में कल रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, शादियों में 200 लोगों की अनुमति

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर की बीच मध्यप्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार से राज्य में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घरों से निकलने की मनाही होगी। हालांकि आवश्यक काम और इमर्जेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। दरअसल भीड़भाड़ के चलते कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता है, ऐसे में ओमिक्रोम स्ट्रेन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले ही देना होगा।

बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नही देगा। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। पुलिस बल लगातार गश्त करगा।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।

सरकार की ओर से कहा गया है कि तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं। उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।


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